जयपुर। अदालतों में फर्जी दस्तावेज पेश कर मुल्जिमों की जमानत कराने के तीन मामलों में एसीएमएम-6 जयपुर मेट्रो कोर्ट ने जमानती कमल गुप्ता निवासी ग्राम-गाोरखा, जिला दरभंगा-बिहार हाल तोपखाने का रास्ता, इन्दिरा बाजार-जयपुर एवं जमानत लेने वाले अभियुक्त राजेन्द्र प्रजापत उर्फ राजी निवासी ग्राम-वजीरपुर-सवाईमाधोपुर के खिलाफ सदर थाने में आईपीसी की धारा 420,467,468,471 एवं 120 बी के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करवाई है।
कोर्ट के रीडर राजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि अदालत में मुकदमा संख्या 193/2015 सरकार/कुक्कु उर्फ दुर्गालाल व अन्य, 194/2015 सरकार/कुक्कु उर्फ दुर्गालाल व अन्य एवं 195/2015 सरकार/राजेन्द्र प्रजापत व अन्य अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 आईपीसी में लम्बित है। आरोपी राजेन्द्र प्रजापत के कोर्ट में 19 फरवरी, 2015 से अनुपस्थित रहने पर जमानत के दस्तावेजों की जांच की गई, तो ड्राईविंग लाईसेंस ही फर्जी पाया गया। जांच में पता चला कि एडीजे 12 कोर्ट ने भी फर्जी दस्तावेजों से जमानत लेने का मुकदमा दर्ज करवा रखा है।