जयपुर। आपसी जान-पहचान होने के कारण अपनी व्यक्तिगत एवं फर्म की आवश्यकताओं के लिए परिवादी से 2 लाख रुपए उधार लेकर भुगतान पेटे फर्जी चेक देने के मामले में विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट क्रम-02 में जज बबीता सैनी ने अभियुक्त श्याम खण्डेलवाल प्रोपराईटर निलिमा एन्टरप्राईजेज (गर्वमेन्ट कान्ट्रेक्टर), निवासी 80/419 मानसरोवर, जयपुर को 6 माह की जेल एवं 3 लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
इस संबंध में गर्वित अग्रवाल निवासी गिरनार कॉलोनी, वैशाली नगर ने अदालत में 8 जनवरी, 2014 को परिवाद पेश किया था। परिवादी के एडवोकेट कैलाश चन्द सैनी एवं प्रियंका पारीक ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त ने 21 नवम्बर, 2006 को जरिये चेक 2 लाख रुपए उधार लिया था। जिसके भुगतान पेटे परिवादी को 21 नवम्बर, 2013 को अपनी फर्म का चेक दिया था, जो बैंक से अकाउंट क्लोज्ड रिमार्क के साथ अनादरित हो गया था। 10 दिसम्बर, 2013 को लीगल नोटिस देने एवं कोर्ट में परिवाद पेश करने के बाद भी अभियुक्त ने राशि का भुगतान नहीं किया।