जयपुर। 35 बोगस कम्पनियां बनाकर फर्जी इनवॉयस के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम पेश कर गलत तरीके से फायदा उठाकर 11.51 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने के अपराध में 3 अगस्त को गिरफ्तार की गई सीए हिमानी मंुजाल निवासी जगतपुरा जयपुर की जमानत अर्जी मंगलवार को आर्थिक अपराध कोर्ट में जज भूपेन्द्र मीना ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दिया।
इस मामले में जीएसटी इंटेलीजेंस ने 2 अगस्त को अबोहर-पंजाब में 5 जगहों पर तथा जयपुर में 3 जगहों पर छापे मार कर फर्जी कम्पनियों के निदेशक संदीप गोयल व राजेश अरोड़ा एवं मददगार सीए हिमानी मुंजाल को 3 अगस्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने तीनों को जेल भ्ोज दिया था। तीनों ने जमानत अर्जी पेश की। हिमानी की जमानत खारिज होने के बाद अन्य दोनों आरोपियों ने अपनी-अपनी अर्जी कोर्ट से वापस ले ली।