Child rehabilitation

नयी दिल्ली : एक स्थानीय अदालत ने पहली कक्षा के छात्र को चाकू मारने के मामले में आरोपी सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को 31 जनवरी तक बाल सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस ने छात्रा को आज किशोर न्याय बोर्ड के प्रमुख न्यायाधीश अचल प्रताप सिंह के समक्ष पेश किया। छात्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 325 के तहत आरोप लगे हैं। प्रमुख न्यायाधीश ने छात्रा को बाल सुधार भेजने का आदेश दिया। इस बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि अस्थाना ने ब्राइट लैंड स्कूल के प्रधानाध्यापक रचित मानस को जमानत दे दी। मानस ने बीस-बीस हजार रूपये की दो जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका भरा। पुलिस ने उन पर साक्ष्य मिटाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 201 और 202 के तहत मामला दर्ज किया था।

सातवीं कक्षा की छात्रा ने कथित तौर पर स्कूल में छुट्टी करने के इरादे से स्कूल के शौचालय में पहली कक्षा के एक छात्र पर चाकू से वार किया था। हरियाणा राज्य के रेयान स्कूल हत्या मामले की याद कल उस समय ताजा हो गयी थी, जब राजधानी के अलीगंज इलाके में पहली कक्षा के छात्र पर शौचालय में चाकू से कथित रूप से हमला किया गया। अधिकारियों ने बताया कि छह वर्षीय रितिक को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और उसकी हालत खतरे से बाहर है। घटना त्रिवेणी नगर स्थित ब्राइटलैंड स्कूल के शौचालय में कल सुबह घटी। रितिक के पिता राजेश ने बताया कि उन्हें स्कूल द्वारा सूचित किया गया था कि उनका बेटा घायल है। उस पर किसी लडकी ने चाकू से हमला किया है। राजेश उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है।

घटना की सूचना मिलने पर अन्य बच्चों के अभिभावक भी स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन पर मामले पर लीपापोती करने का आरोप लगाया। संपर्क करने पर स्कूल की निदेशक वीना व्यास ने बताया कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल की घटना के मद्देनजर सभी एहतियात बरत रहे हैं । उन्होंने कहा कि 70 सीसीटीवी कैमरे स्कूल में लगे हैं। फुटेज देखी जा रही है। हरियाणा में गुरूग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पिछले साल सात वर्षीय छात्र मृत पाया गया था। उस पर भी किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। स्कूल के ही 16 वर्षीय एक छात्र पर अपराध को अंजाम देने का आरोप लगा। घायल छात्र के फोटो सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर वायरल होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने कल स्कूल को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था कि क्यों ना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सिंह ने बताया कि स्कूल ने हमारे कार्यालय को इस घटना की जानकारी नहीं दी। इसी का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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