जयपुर। अलवर जिले के रामगढ़ थाना इलाके में 16 अक्टूबर, 2005 में हुए हत्याकांड के मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश के सी शर्मा की खंडपीठ ने डीजीपी को मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
मामले में मस्जिद से वापस लौट रहे रज्जाक खुर्शीद की हत्या हो गई थी। प्रकरण में 12 फरवरी, 2008 को अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम दो ने याचिकाकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आदेश को हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी।