जयपुर । जगतगुरू रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में साक्षात्कार के आधार पर हो रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अनियमितता होने की शिकायत पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने सफल उम्मीदवार को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए सरकार और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
याची योगेन्द्ग तिवाड़ी तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट को बताया कि संस्कृत विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक पद पर साक्षात्कार के जरिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। जिसमें करीब 70 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। कानूनन साक्षात्कार के आधार पर भर्ती नहीं हो सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से न्यूनतम योग्यता के अलावा परीक्षा में मिले अंकों आदि को लेकर आवेदनों की छटनी नहीं की गई। सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। यह समझ से परे रहा कि चयन का तरीका कैसे था? याची ने हाईकोर्ट को राजस्थान विधानसभा में साक्षात्कार के आधार पर हुई ऐसी ही भर्ती में भी नेताओं एवं रसूखदारों के रिश्तेदारों को ही नियुक्त करने की बात सामने आना बताया।