Supreme Court

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज जांच एजेंसी सीबीआई को राहत देते हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बजाय उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक सेवारत न्यायाधीश के घर पर गलती से छापा मारने पर उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज की।

शीर्ष अदालत ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश और उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने छापा मारने वाले सीबीआई अधिकारियों की माफी स्वीकार कर ली है।न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि चूंकि अधिकारियों द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली गई है और उनके खिलाफ अभियोजन हटाया जाना चाहिए।

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