एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि यह फिल्म चलचित्र अधिनियम 1952, चलचित्र ( प्रमाणन) नियमावली 1983 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमाणन की प्रक्रिया से गुजरेगी। चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली, 1983 के नियम 41 के तहत प्रमाणन प्रक्रिया के लिए 68 दिन की समय सीमा तय की गई है।
राठौड़ ने बताया कि यदि फिल्म में दर्शाए गए विषयों पर विशेषज्ञों की राय अपेक्षित होगी तो सीबीएफसी के अध्यक्ष अतिरिक्त समय सीमा के संबंध में निर्णय करेंगे।
नयी दिल्ली: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने अब तक फिल्म ‘पद्मावती’ को देश में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र नहीं दिया है। सरकार ने आज जानकारी दी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (सेवानिवृत्त) ने आज राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ‘पद्मावती’ के 3डी संस्करण का प्रमाणन संबंधी आवेदन 28 नवंबर 2017 को सीबीएफसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।