रोहतक। दो साध्वियों से रेप केस के दो अलग-अलग मामलों में सीबीआई कोर्ट के जज जगदीप सिंह ने अभियुक्त डेरा सच्चा सौदा के प्रमुक बाबा राम रहीम को अलग-अलग दस-दस साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। यानि बाबा राम रहीम को बीस साल की सजा होगी। कोर्ट ने फैसले में बाबा राम रहीम पर तल्ख टिप्पणी की है। नौ पेज के आदेश में जज जगदीप सिंह ने आदेश दिया कि बाबा राम रहीम को साध्वियां पिता मानती थी, लेकिन राम रहीम ने उनके साथ जंगली जानवरों जैसा बर्ताव किया। राम रहीम पर दया नहीं दिखा सकते।
इस दौरान राम रहीम हाथ जोड़कर कोर्ट से माफ करने की विनती करते रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस शख्स का इंसानियत से कोई लेना-देना नहीं है। बाबा राम रहीम ने भोले-भाली साध्वियों का यौन शोषण कर उनका भरोसा तोड़ा है। गौरतलब है कि एक गुमनाम चिटठी के आधार पर पंजाब हरियाणा कोर्ट ने सच्चा डेरा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पत्र में डेरा आश्रम में बाबा राम रहीम द्वारा साध्वियों से यौन शोषण करने की शिकायत थी। सीबीआई जांच में इसे सही माना। दो साध्वी ने बाबा राम रहीम के खिलाफ बयान दिए और अंत तक लड़ाई लड़ी। दोनों साध्वियों के बयान के आधार पर कोर्ट ने राम रहीम को दस-दस साल यानि बीस साल की सजा सुनाई।