नयी दिल्ली.केंद्रीय जांच ब्यूरो( सीबीआई) ने आजएक स्थानीय अदालत से आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदम्बरम का नार्को एनालायसिस टेस्ट( झूठ पकड़ने वाला परीक्षण) कराने की अनुमति मांगी। विशेष न्यायाधीश सुनील राणा ने कहा कि अदालत नौ मार्च को इस मामले पर दो अन्य आवेदनों के साथ विचार करेगी।
अन्य दो आवेदनों में कार्ति चिदम्बरम के चार्टर्ड एकाउंटेंट एस भाष्करण तथा सह आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की पेशी वारंट की मांग की गयी है। भाष्करण को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। कार्ति को कल और तीन दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था। अदालत ने कहा था कि सच्चाई तक पहुंचने के वास्ते सबूत जुटाने के लिए जांच की निरंतरता हेतु कार्ति की हिरासत बढ़ाना जरुरी है।