High court

जयपुर । विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निदेशक पद पर राज्य सरकार के एक बार पुन: 71 वर्षीय बीबी अरोड़ा की नियुक्ति करने को लेकर कौंसिल फॉर राजस्थान फोरेंसिक साइंस सर्विसेज जरिये जनरल सेक्रेट्री ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर नियुक्ति आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, अतिरिक्त वित्त सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव , प्रमुख गृह सचिव एवं निदेशक बीबी अरोड़ा को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट को बताया कि डॉ. बीबी अरोड़ा वर्ष 2007 में एफएसएल निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। फिर भी उन्हें बार-बार निदेशक पद पर नियुक्त किया जा रहा है। 3 जनवरी को आखिरी कार्यकाल समा’ होने पर भी 6 जनवरी को 6 माह या डीपीसी होने तक पुन: नियुक्ति दे दी गई। जबकि कार्मिक विभाग की ओर से 2017 में कई बार एफएसएल को पत्र लिखकर डीपीसी कराने का प्रस्ताव मांगा गया, लेकिन निदेशक की ओर से डीओपी में कोई जानकारी नहीं दी गई।

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