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जयपुर। गोपालपुरा बाईपास की मुख्य रोड पर चल रहे दो कौचिग सेंटर्स को जेडीए की ओर से व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने का नोटिस देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश डी.सी. सोमानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं जेडीए को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। खंडपीठ ने मामले को सुनवाई के लिए एकलपीठ के समक्ष भेज दिया है।

इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया कि वे 1० साल से गोपालपुरा बाईपास की 16० फीट पर कोचिग सेंटर चला रहे हैं। जिसमें करीब 35०० छात्र पढ़ रहे हैं। 1० बी कॉलोनी 3०, 4० एवं 8० फीट पर बसी हुई है। उनके साथ ही जेडीए ने उन्हें भी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का नोटिस दिया है। जिसे रद्द किया जाए।

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