High Court responds to clean sweeper's job

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना में करौली जिला प्रमुख अभय कुमार मीणा के निलंबन आदेश को रद्द कर उन्हें चार जून तक पदभार ग्रहण कराने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने प्रमुख पंचायतीराज सचिव को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अभय कुमार मीणा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उनके भाई रमेश मीणा पेश हुए। उनकी ओर से बहस शुरू करने पर अदालत ने आपत्ति जताई और याचिकाकर्ता को पेश होने को कहा। इस पर याचिकाकर्ता ने पेश होकर अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गत पन्द्रह मई को राज्य सरकार ने उनका जिला प्रमुख के पद से निलंबन कर दिया था। इसके अलावा जिला प्रमुख के तौर पर किसी भी कार्रवाई में भाग लेने से इनकार करते हुए उप जिला प्रमुख को कार्यभार भी सौंप दिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर अदालत ने गत 23 मई को याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द करते हुए पुनरू पदभार ग्रहण कराने को कहा था। याचिका में कहा गया कि न तो याचिकाकर्ता का निलंबन आदेश रद्द किया गया और न ही उसे पदभार ग्रहण कराया गया। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चार जून तक आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख पंचायतीराज सचिव को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

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