High Court

जयपुर। आरएएस भर्ती-2०18 की प्रारंभिक परीक्षा के विवादित प्रश्नों की जांच राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी से कराने के आदेश दिए हैं। विशेषज्ञ कमेटी याचिकाकर्ताओं के प्रश्न संख्या 11, 22, 45, 73, 87 और 1०1 की जांच एक सप्ताह में पूरी करे।

ऐसा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश देते हुए इसे कमेटी के रिपोर्ट के अधीन रखा है। इस संबंध में जितेन्द्र कुमार व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि आयोग ने उत्तर कुंजी तैयार करते समय निजी पब्लिकेशन हाऊस की सब-स्टैंडर्ड पुस्तके काम में ली गई।

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