जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोर्टेबल बाट, माप एवं तोल मशीनों का नियमित सत्यापन एवं मुद्रांकन नहीं करा पाने वाले उपयोगकर्ताओं को सत्यापन के लिए विलम्ब अथवा पेनल्टी शुल्क में 31 दिसम्बर, 2021 तक एक बारीय छूट दिये जाने की मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि विलंब शुल्क के कारण कई उपयोगकर्ता अपने बाट, माप एवं तोल मशीनों का सत्यापन एवं मुद्रांकन नहीं करा पा रहे थे। ऎसे में गरीब एवं लघु-मध्यम वर्ग के व्यावसायियों, उचित मूल्य दुकानदारों आदि ने इस शुल्क से शिथिलता दिए जाने का आग्रह किया था।
गहलोत की इस मंजूरी से उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी और वे बिना किसी विलम्ब शुल्क के अपने बाट, माप एवं तोल मशीनों का सत्यापन करा सकेंगे। जिससे उपभोक्ताओं को सही माप एवं तोल सुनिश्चित कर उनके हितों का संरक्षण किया जा सकेगा।

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