Chief Minister Ashok Gehlot
जयपुर। जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद ने सोमवार को विधानसभा में कहा है कि सरकार आम जन को जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील शासन प्रदान करने को लेकर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर जन सुनवाई को ग्राम स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारियों, बीडीओ और अन्य अधिकारियों को दोपहर 3 से 4 बजे तक आम जन की सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं।
सालेह मोहम्मद ने प्रश्नकाल में विधायक गोपी चंद मीणा के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जन अभाव अभियोगों के निस्तारण और जन सुनवाई की जिला, उपखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर मॉनिटरिंग भी होगी और परिवादों का जल्द से जल्द निस्तारण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के हालात और पंचायत चुनाव के कारण निर्धारित बैठकें नहीं हो पाईं। लेकिन अब समय पर बैठकें आयोजित हो रही हैं और प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है।
इससे पहले जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री ने विधायक मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में भीलवाड़ा जिले में जिला स्तर पर आयोजित जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकों और उनमें दर्ज व निस्तारित प्रकरणों का विवरण सदन के पटल पर रखा। साथ ही,उन्होंने वर्ष 2014 से 2018 तक जिला स्तर पर आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई का विवरण और जन सुनवाइयों के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का संख्यावार और तहसीलवार लिखित विवरण भी सदन की मेज पर रखा।
उन्होंने बताया कि जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति, मामले के निराकरण के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देने में सक्षम है। आम तौर पर समिति द्वारा प्रकरणों के निर्णय के बाद अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्णय की क्रियान्वति को स्थगित की जाकर फिर से जांच के आदेश पारित नहीं किए जा सकते।

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