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जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खातेदारों को सौगात दी है। अब खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में 4 हैक्टेयर तक खनन पट्टे और क्वारी लाइसेंस बिना नीलामी के जारी किए जाएंगे। खातेदार को यह पट्टे प्रीमियम राशि जमा कराने पर दिए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रदेश के खातेदारों की लंबे समय से मांग थी कि खातेदारी भूमि में पट्टे तथा लाइसेंस खातेदारों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं। खान विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार खातेदारी में एक से चार हैक्टेयर भूमि पर खनन पट्टे तथा 0.18 हैक्टेयर से चार हैक्टेयर भूमि पर क्वारी लाइसेंस दिए जा सकेंगे। इसकी प्रीमियम राशि खनन पट्टे के डेड रेंट और क्वारी लाइसेंस फीस की पांच गुणा होगी। इस राशि का भुगतान खनन पट्टा या लाइसेंस धारक को स्वीकृति के बाद पांच वार्षिक किस्तों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर करना होगा। पट्टों और लाइसेंस के लिए आवेदन खान विभाग की वेबसाइट पर आॅनलाइन उपलब्ध रहेंगे।

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