High Court responds to clean sweeper's job

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 के शेष सात हजार पदों पर नियुक्तियां नहीं देने पर पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव और संयुक्त सचिव को 9 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामस्वरूप की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता आरके गौतम ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एलडीसी के 19 हजार 247 पदों पर भर्ती निकाली थी। बोनस अंकों के विवाद के चलते कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट से विवाद तय होने के बाद भी सात हजार सफल अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं मिली। याचिका में कहा गया कि गत वर्ष मई माह में वित्त सचिव और पंचायती राज सचिव की ओर से हाईकोर्ट में संयुक्त शपथ पत्र पेश कर जुलाई 2017 तक नियुक्तियां देने का आश्वासन दिया गया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने गत सितंबर माह में मेरिट में आने पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने को कहा था। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से नियुक्तियां नहीं दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को 9 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं।

 

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