जयपुर। मुख्य सचिव ओ.पी. मीणा के खिलाफ धर्मपत्नी आरएएस गीता सिंह देव एवं उनकी पुत्री गीतांजली सिंह की ओर से गुजारा भत्ता लेने के लिए पेश किए गए परिवाद पर फैमिली कोर्ट जयपुर में जज कुंवर महेन्द्र सिंह राघव ने सोमवार को विपक्षी मीणा को नोटिस जारी कर २७ फरवरी तक जवाब मांगा है। धारा-१२५ में पेश किए प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया और अप्रार्थी को स्वयं ही अदालत के समक्ष हाजिर होना पड़ता है। प्रार्थिया ने अपनी अर्जी में अदालत से दो करोड़ रुपए एक मुश्त एवं डेढी लाख रुपए प्रतिमाह भरत पोषण, बेटी की उच्च शिक्षा एवं उसके विवाह के लिए दिलाने की मांग की है। साथ ही अर्जी में विपक्षी को दो लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलने, ५ लाख रुपए खेती की जमीन से तथा फ्लेट का किराया २५ हजार रुपए प्रतिमाह प्राप्त होने का हवाला देते हुए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बताई है। बेटी की लंदन में पढ़ाई के लिए १० जुलाई, २०१४ को एसबीबीजे से १६,४७,००० रुपए का ऋण लिया था। जिसकी किश्तें देना २२ सितम्बर, २०१६ से शुरू हो चुकी है।

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