सवाईमाधोपुर। 12 वर्ष पहले थानाधिकारी फूल मोहम्मद को जिंदा जलाए जाने के बहुचर्चित मामले में शुक्रवार को विशिष्ठ न्यायाधीश अजा/अजजा प्रकरण एवं अपर सेशन न्यायाधीश पल्लवी शर्मा ने 30 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ सभी आरोपियों पर जुमार्ना भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेन्द्र सिंह तंवर भी शामिल हैं जिन पर आजीवन कारावास के साथ 1 लाख 67 हजार रुपए, एक अन्य आरोपी बनवारी पर 1.87 लाख रुपए तथा अन्य प्रत्येक आरोपी पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना आजीवन कारावास के अतिरिक्त लगाया गया है। निर्णय के अनुसार जुर्माने से संकलित होने वाली राशि में 40 लाख रुपए की सहायता राशि मृतक सब इंस्पेक्टर के पीडि़त परिवार को प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने इस मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया था जिसमें कुल 89 आरोपियों में से 30 को दोषी माना और 49 आरोपियों को बरी कर दिया था। । दोषी माने गए आरोपियों में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेन्द्र सिंह कालबेलिया भी शामिल है जबकि पुलिस उप निरीक्षक सुमेर सिंह गुर्जर को दोष मुक्त किया गया है। इस मामले में सीबीआई ने 89 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। इनमें से पांच आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है जबकि तीन आरोपी फरार है। वहीं उस समय के दो बाल अपचारी भी है। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 148, 332, 440, 427, 435, 307, 302, 304/ ए में आरोपी तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह, राधेश्याम पुत्र ब्रजमोहन माली, परमानंद पुत्र रामनिवास, बबलू पुत्र रामनारायण, पृथ्वीराज, रामचरण, चिरंजीलाल,शेर सिंह, हरजी, रमेश मीणा पुत्र प्रहलाद, कालू पुत्र कोरिया, बजरंगा खटीक, मुरारी मीणा, चतुर्भुज मीणा, बनवारी पुत्र जगन्नाथ, रामकरण पुत्र हजारी, हंसराज उर्फ हंसा पुत्र रामकुमार, शंकर माली पुत्र कन्हैया, बनवारी लाल मीणा, धर्मेंद्र मीणा पुत्र सुरेश कुमार मीणा, योगेंद्र नाथ, बृजेश हनुमान पुत्र कन्हैया, रामजीलाल माखन सिंह, रामभरोसी मीणा, मोहन माली, मुकेश माली, श्यामलाल को दोषी माना है। जबकि परमानंद पुत्र रामनिवास को 107/109 में भी दोषी माना गया है।
– ये था मामला
मानटाउन थाना इलाके के सूरवाल गांव में 17 मार्च 11 को मृतका दाखा देवी के हत्यारों की गिरफ्तारी व पीडि़त के परिजनों को मुआवाजे की मांग को लेकर दो युवक राजेश मीणा व बनवरी मीणा बोतलों में पेट्रोल लेकर सुबह पानी की टंकी पर चढ कर आत्मदाह की धमकी देेने लगे। लोगों की समझइश पर बनवारी तो टंकी से नीचे उतर गया। जबकि राजेश मीणा ने खुद पर पेट्रोल छिडकऱ आग लगा ली और टंकी से नीचे कूद गया। इससे गुस्सा हुए लोगों ने मौके पर मौजूद मानटाउन थानाधिकारी सीआई फूल मोहम्मद तथा पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया था। जान बचाने को लेकर फूल मोहम्मद जीप चालू कर भागने लगे तो भीड़ ने उन पर पथराव किया। जीप में मौजूद पुलिस कर्मी वहां से भाग गए और पत्थर लगने से फू ल मोहम्मद जीप में घायल हो गए। बाद में भीड़ ने जीप पर पेट्रोल छिडकऱ आग लगा दी। इससे उनकी मौत हो गई।
– सीआई को जलाया था तब डीएसपी देखते रहे
वसूला जाने वाला करीब 40 लाख रुपए जुर्माना फूल मोहम्मद के परिवार को दिया जाएगा। इन दोषियों में सबसे चौकाने वाला नाम है तत्कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह का। दरअसल, जब फूल मोहम्मद को भीड़ ने सरकारी गाड़ी में जलाया उस वक्त महेंद्र वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सीआई को बचाने का प्रयास तक नहीं किया। कुल 89 आरोपियों में से तत्कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह सहित 30 आरोपियों को दोषी माना था। वहीं, 49 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर उन्हें बरी कर दिया था। आज सजा सुनाते हुए कोर्ट ने महेंद्र सिंह पर 1 लाख 67 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

LEAVE A REPLY