– शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी
सवाई माधोपुर. पेट्रोल छिड़ककर सीआई फूल मोहम्मद को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने डीएसपी समेत 30 को दोषी माना है. विशिष्ट न्यायालय, एससी/एसटी प्रकरण सवाई माधोपुर ने बुधवार को फैसला सुनाया। सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना क्षेत्र के सूरवाल गांव में लोग दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और उनके परिजनों को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान राजेश मीणा व बनवारी लाल मीणा पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और सुसाइड की धमकी दी। बनवारी को लोगों ने समझाकर टंकी से नीचे उतार लिया था, लेकिन राजेश मीणा ने खुद पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली और टंकी से नीचे कूद गया। गुस्साए लोगों ने सूरवाल गांव में तैनात मानटाउन थानाधिकारी फूल मोहम्मद व पुलिस जवानों पर पथराव करना शुरू कर दिया। इससे घबराए पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। जान बचाने के लिए फूल मोहम्मद जीप चलाकर भागने लगे। भीड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें घेर लिया और जीप को आग लगा दी। फूल मोहम्मद जिंदा जल गए। घटना के बाद राजस्थान सरकार ने फूल मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिया था।  मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी। सीबीआई ने मामले में 89 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से 3 अब भी फरार हैं। पांच की मौत हो चुकी है। वहीं 2 बाल अपचारी थे।
हत्याकांड मामले में बुधवार को विशिष्ट न्यायालय, एससी/एसटी प्रकरण सवाई माधोपुर ने तत्कालीन डीएसपी महेन्द्र सिंह समेत 30 को दोषी माना है। वहीं 51 लोगों को बरी किया गया है।
– डीएसपी समेत 30 दोषी
कोर्ट ने डीएसपी महेंद्र सिंह, राधेश्याम पुत्र ब्रजमोहन माली, परमानंद पुत्र रामनिवास, बबलू पुत्र रामनारायण, पृथ्वीराज, रामचरण, चिरंजीलाल, शेर सिंह, हरजी, रमेश मीणा पुत्र प्रहलाद, कालू पुत्र कोरिया, बजरंगा खटीक,मुरारी मीणा, चतुर्भुज मीणा, बनवारी पुत्र जगन्नाथ, रामकरण पुत्र हजारी, हंसराज उर्फ हंसा पुत्र रामकुमार, शंकर माली पुत्र कन्हैया, बनवारी लाल मीणा,धर्मेंद्र मीणा पुत्र सुरेश कुमार मीणा, योगेंद्र नाथ, बृजेश हनुमान पुत्र कन्हैया, रामजीलाल माखन सिंह, रामभरोसी मीणा, मोहन माली, मुकेश माली और श्यामलाल को दोषी माना है।

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