जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम-1970 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। गहलोत के इस निर्णय के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है, जो आगामी 31 अक्टूबर से प्रभावी होगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व अर्जन विभागों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन करने की घोषणा की थी। इस क्रम में विद्युत शुल्क संबंधी प्रक्रियाओं को सरलीकृत कर ऑनलाइन सुविधा दी गई है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयं के उपयोग, उपभोग या अन्य को निःशुल्क आपूर्ति के लिए कैप्टिव पावर प्लांट से ऊर्जा उत्पन्न करता है, वह विभागीय वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा का लाभ ले सकेगा। जिससे व्यवहारी को विभागीय कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन प्रस्तुत करने के तीन दिवस में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
इसके साथ ही तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर त्रैमासिक रिटर्न को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

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