जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राजस्थान शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालय शाखा) संशोधन नियम-2017 की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है। इससे सरकारी महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पदनाम विश्वविद्यालयों की तर्ज पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही, स्नातक एवं स्नातकोŸार महाविद्यालयों में 477 प्रोफेसर के पदों के सृजन को भो मंजूरी दी है। प्रारूप के अनुसार उपरोक्त नियमों में प्रोफेसर के पद पर भर्ती 100 प्रतिशत एसोसिएट प्रोफेसर के पद से की जाएगी। इसके लिए निर्धारित योग्यता करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत जारी किए गए दिशा निर्देशों, परिपत्रों एवं आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। स्नातकोŸार महाविद्यालयों में प्रोफेसर के 437 एवं स्नातक महाविद्यालयों में प्रोफेसर के 40 पद सृजित किए जाएंगे। इन 477 पदों के सृजन से राज्य सरकार पर 3.70 करोड़ रुपये का वार्षिक विŸाीय भार पड़ेगा।

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