नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की भी जांच करेगी।
लोक उपक्रम विभाग ने एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा है कि इस समिति की अध्यक्षता मंत्रिमंडलीय सचिवालय में समन्वय सचिव करेंगे। इसमें अन्य सदस्य लोक उपक्रम विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में समिति के पास कार्यकारी निदेशकों, अधिकारियों के निदेशकों और चार्टर्ड अकाउंट निदेशकों की शिकायत देखने का भी अधिकार होगा। इसमें सरकार द्वारा नामित निदेशक, रिजर्व बैंक नामित निदेशक और शेयरधारक निदेशक शामिल नहीं है।