Prices affected due to lack of coal, 7.5 liters per unit electricity cost: experts

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटपुतली के कायमपुरा बांस में स्थित मकानों और पानी की टंकी में हुए नुकसान के कारणों की जांच के लिए कमेटी गठित की है। अदालत ने खान निदेशक की अध्यक्षता में खान अभियंता और कलक्टर के प्रतिनिधि को नुकसान के कारणों का पता लगाकर अदालत को अवगत कराने को कहा है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश गाँव के निवासियों की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जनहित याचिका में कहा गया की गांव के पास हो रहे खनन के कारण मकानों में दरार आ गई है और पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में खनन पर रोक लगा दी थी। मामले में नियुक्त न्यायमित्र एसडी खासपुरिया ने अदालत में विस्तृत रिपोर्ट पेश कर वस्तु स्थिति की जानकारी दी। वहीं खननकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया की नुकसान का कारण खनन नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने नुकसान के कारणों की जांच के लिये कमेटी गठन के आदेश दिए हैं।

 

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