Why not give reservation to ADAJ recruitment in 2016: High Court

जयपुर। आदेश के बावजूद भी राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने जिला कलक्टर को अवमानना से मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर अवमानना याचिका को भी निस्तारित कर दिया है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के पिता के नाम 26 बीघा भूमि काबिल चराई के रूप में थी।

वर्ष 1947 में सेटलमेंट विभाग ने इसे बदल कर चारागाह भूमि कर दी। हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2०14 को याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए भूमि को पुन काबिल चराई के रूप में दर्ज करने को कहा था। लेकिन आदेश की पालना नहीं की। अवमानना याचिका दायकर करने पर कोर्ट ने कलक्टर को तलब किया। कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने कोर्ट के आदेश की पालना में कलक्टर ने चारागाह भूमि को काबिल चराई में दर्ज कर दी।

-धौलपुर जिला शिक्षाधिकारी 15 मई को हाईकोर्ट तलब
जयपुर। याची शिक्षक विक्रम सिंह को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के मामले में लगी रोक के बावजूद पुन: पदभार ग्रहण नहीं कराने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने धौलपुर के माध्यमिक जिला शिक्षाधिकारी को 15 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं।

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