तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिला एवं सत्र न्यायालय ने यौन उत्पीडऩ मामले में हिरासत में चल रहे मुख्य आरोपी कांग्रेस विधायक एम. विंसेंट की जमानत याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस विधायक पर एक 51 वर्षीय महिला का पीछा करने और यौन उत्पीडऩ करने का आरोप है। कोवलम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए विंसेंट को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

पिछले महीने एक निचली अदालत ने भी विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ विंसेंट ने जिला अदालत में याचिका दायर की थी। निचली अदालत में अभियोजन पक्ष ने शंका जाहिर की थी कि अगर विंसेंट को रिहा किया गया तो वह पीडि़ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वह रसूख वाले राजनीतिक हैं। केरल में यौन उत्पाडऩ के आरोप में गिरफ्तार किए गए वह पहले विधायक हैं। विंसेंट और उनकी पार्टी ने राज्य में सत्तारूढ़ माकर््सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और उसके नेताओं पर विंसेंट को फंसानेे का आरोप लगाया है।

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