जयपुर। राज्य सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, सीएसआर राशि के समुचित उपयोग और उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित यह 18 सदस्यीय प्राधिकरण राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इन समूहों को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत सीएसआर प्रावधानों एवं गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन देगा। साथ ही आपसी समन्वय के साथ सीएसआर गतिविधियों का संचालन करेगा।

प्राधिकरण को समय-समय पर मार्गदर्शन देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय परामर्शदात्री मंडल का गठन भी किया गया है। इस परामर्शदात्री मंडल में उद्योग मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री के साथ ही मुख्य सचिव, वित्त, उद्योग, टीएडी, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास आदि विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव, आयुक्त निवेश संवद्र्धन ब्यूरो एवं आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उ़द्योग जगत के चार प्रतिनिधि या उद्यमी सदस्य होंगे। आयुक्त उद्योग एवं विशिष्ट शासन सचिव सीएसआर इस परामर्शदात्री मंडल के सदस्य सचिव होंगे।

प्राधिकरण के स्तर पर राज्य में सीएसआर कोष स्थापित किया जाएगा और इस राशि से राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं संवद्र्धन किया जाएगा। इसके लिए औद्योगिक समूहों से भी सुझाव लिए जाएंगे। यह प्राधिकरण जिला कलक्टरों एवं विभिन्न विभागों से समन्वय करते हुए आवश्यकताओं का आकलन करने के साथ ही कायार्ें को चिन्हित करने और इनके क्रियान्वयन की योजना बनायेगा। साथ ही सीएसआर की पात्र कंपनियों का डेटाबेस बनाकर सीएसआर पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग इस प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही वित्त, वन एवं पर्यावरण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, एमएसएमई, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव, वाणिज्य कर (जीएसटी), बीआईपी एवं राजस्थान फाउण्डेशन के आयुक्त को प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है। उद्योग आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव सीएसआर समिति के सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। इस प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी मनोनीत किए जाएंगे। उच्च स्तरीय परामर्शदात्री मण्डल तथा प्राधिकरण में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
सीएसआर प्राधिकरण की 6 सदस्यीय अधिशासी समिति बनाई गई है। उद्योग आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव सीएसआर इस समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के दैनिक कार्यों का निर्वहन इस समिति द्वारा किया जाएगा।

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