High Court

जयपुर। मानसरोवर स्थित न्यू सांगानेर रोड पर बिना अनुमति निजी अस्पताल धन्वंतरि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण होने एवं आमजन को हो रही असुविधा के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश जी के व्यास और न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने नगर निगम कमिश्नर, जेडीए आयुक्त एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 4 मई को तलब करते हुए जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में सरस्वती ब्लॉक विकास समिति ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि इस अस्पताल ने बाहर सर्विस लेन और ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण कर लिया गया। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से गलियों में पार्किंग की जा रही है। कई मेडिकल शॉप, होटल और डायग्नोस्टिक सेंटर भी संचालित हो रहे हैं। जबकि यह आवासीय क्षेत्र है। लोकायुक्त सहित अन्य कार्यालयों में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

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