जयपुर। बीमित वाहन के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी उसे चलाते रहने से ज्यादा खराब करने पर जिला उपभोक्ता कोर्ट जयपुर-तीन में अध्यक्ष केदार लाल गुप्ता एवं सदस्य भावना भाटी ने विपक्षी बीमा कम्पनी एचडीएफसी चुब जनरल इंश्योरेन्स का सेवा दोष नहीं मानते हुए परिवादी कार मालिक सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी पानों का दरीबा, सुभाष चौक की ओर से 87,187 रुपए के पेश किए गए परिवाद को खारिज कर दिया। बीमा कम्पनी के एडवोकेट भूपेन्द्र भारद्बाज ने बताया कि उपरोक्त परिवाद कार मालिक ने 5 जून, 2००8 को मंच में पेश किया था। वाहन 15 जुलाई, 2००7 से 14 जुलाई, 2००8 तक बीमित था। मालिक ने फरवरी 2००8 में वाहन को दुर्घटनाग्रस्त होना बताकर टोचन कर कम्पनी में खड़ा किया था। सर्वेयर ने सर्वे कर वाहन में 15,651 रुपए की क्षति बताई जो 1 अप्रैल, 2००8 को अदा कर दी गई। परिवादी ने कंपनी के डीलर द्बारा ठीक करने के वसूले 87,187 रुपए दिलाने की प्रार्थना की। परिवाद का विरोध करते हुए वकील भूपेन्द्र भारद्बाज ने कोर्ट को बताया कि परिवादी ने दुर्घटना की तारीख व स्थान ही नहीं बताया है। दुर्घटनाग्रस्त कार को चलाकर ज्यादा डैमेज कर दिया। परिवादी ने फुल एण्ड फाइनल सेटलमेंट के तहत क्लेम की राशि प्राप्त कर ली थी। ऐसी स्थिति में अब वह कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।