जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्य सचिव एनसी गोयल, गृह सचिव और कलक्टर सिद्वार्थ महाजन को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालती आदेश के बावजूद शास्त्रीनगर कक्रिस्तान से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश फिराजुद्दीन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि शास्त्रीनगर कब्रिस्तान वक्फ भूमि पर है।
जिस पर बडी संख्या में अतिक्रमण हो गया है। 1997 में यहां पुलिस की गोली से सात लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं राज्य सरकार की ओर से गठित जस्टिस सक्सैना आयोग ने भी सभी पक्षों को सुनकर यहां से अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकार की ओर से आयोग के निर्देश पर अतिक्रमियों को चौमूं के पास भूमि भी दी जा चुकी है। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर 2016 को यहां से छह माह में अतिक्रमण हटाकर वक्फ बोर्ड को भूमि का कब्जा सौंपने के आदेश दिए थे।
वहीं तीन जुलाई 2017 को अदालत ने सरकार को 6 नवंबर 2017 तक अतिक्रमण हटाने का मौका दिया था। इसके बावजूद भी अब तक यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।