जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रामनिवास बाग में अदालती आदेश के बावजूद मसाला चौक का निर्माण करने पर जेडीसी वैभव गालरिया, निगम आयुक्त रवि जैन और उद्यान अधीक्षक सुरेश शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश पूनम चंद भंडारी की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में कहा गया रामनिवास बाग में बच्चों के उद्यान की भूमि पर मसाला चौक का निर्माण कर दिया गया है। जबकि वर्ष 2004 में हाई कोर्ट तय कर चुका है कि पार्क और ग्रीन बेल्ट में कोई अन्य गतिविधि नहीं की जा सकती।याचिका में कहा गया आदेश की अवमानना करते हुए बालोद्यान में चाट बाजार खोल दिया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।