जयपुर। कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए प्रदेश में आने वाले समस्त विदेशी नागरिकों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दलों द्वारा स्क्रीनिंग की जायेगी तथा संदिग्ध पाये जाने पर आइसोलेशन वार्ड में रखकर जांच करवायी जायेगी। कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेन्डेंस दर्ज कराने पर रोक लगाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही यातायात विभाग के कार्मिकों द्वारा बे्रथ एनॉलाईजर के उपयोग को भी निषिद्ध करने के लिए कहा गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता मेें शनिवार को स्वास्थ्य भवन में कोरोना वायरस नियंत्रण एवं उपचार सेवाओं की विशेष समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गयी। उन्होंने प्रदेशभर में कोरोना के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए निर्धारित प्रोटोकोल के अनुसार की गयी कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रदेशस्तर पर विभिन्न कार्याें में समन्वय हेतु अलग-अलग गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
सिंह ने रेलवे, परिवहन एवं रोडवेज के अधिकारियों को प्रदेश में यात्रा कर रहे समस्त विदेशी पर्यटकों की स्क्रीनिंग करवाने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने उत्तर-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर रेल परिवहन से यात्रा कर रहे विदेशी पर्यटकों को निर्धारित प्रपत्र अनुसार स्व-घोषणा पत्र भरवाने तथा स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर उनकी स्क्रीनिंग करवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रदर्शन भी करवाये जाने हेतु भी लिखा गया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इसी प्रकार परिवहन आयुक्त को कोरोना की रोकथाम हेतु प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय व निजी परिवहन साधनों से यात्रा कर रहे विदेशी पयर्टकों से स्व-घोषणा भरवाने व उनकी स्क्रीनिंग करवाने के निर्देश दिये गये हैं। रोडवेज के प्रबंध निदेशक को भी इसी प्रकार विदेशी पयर्टकों से स्व-घोषणा पत्र भरवाने, उनकी स्क्रीनिंग करवाने तथा सभी बस स्टैंड पर प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रदर्शन करवाने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री सिंह ने कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश के समस्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में रेपिड रेसपोंस टीमे गठित कर आवश्यकतानुसार सहयोग करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के साथ प्रदेश के समस्त निजी बड़े अस्पतालों में अलग से आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों तथा निजी चिकित्सालयों में कोरोना की रोकथाम के संबंध में प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित करने के निर्देश दिये हैं।
प्रदेश में बॉयोमेट्रिक अटेन्डेंस पर रोक
श्री सिंह ने बताया कि कोविड-19 के प्रकोप की रोकथाम के लिए समस्त राजकीय कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु उपयोग में ली जा रही बॉयोमेट्रिक मशीन का उपयोग आगामी निर्देशों तक स्थगित करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि परिपत्र जारी कर सभी अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के लिए समस्त राजकीय कार्यालयों, फर्निचर, दरवाजों आदि में हाइपोक्लोराइट द्वारा पोंछा लगवाकर उन्हें दैनिक रूप से विसंक्रमित करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए लिखा गया है।
ब्रेथएनॉलाईजर के उपयोग पर रोक
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने गृह विभाग तथा पुलिस विभाग को पत्र लिखकर कोरोना की रोकथाम के लिए यातायात विभाग कार्मिकों द्वारा उपयोग में लिये जा रहे ब्रेथएनॉलाईजर का उपयोग तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने हेतु निर्देशित करने का आग्रह किया है।
आरयूएचएस अस्पताल में कोरोना के लिए एम्बूलेंस
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के परिवहन हेतु अलग से एक कोरोना डेडीकेटेड एम्बूलेंस की व्यवस्था की गयी है।
मोबाइल फोन की कॉलर-ट्यून पर जानकारी
श्री सिंह ने बताया कि कोरोना के बारे में जनचेतना जागृत करने के लिए प्रदेश में संचालित मोबाइल फोन की कॉलर-ट्यून पर जानकारी दी जा रही है। नगर निगमों द्वारा कचरा संग्रहण वाहन के माध्यम से भी कोरोना की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी आशासहयोगिनियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस के बारे में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाकर उनके माध्यम से आमजन को कोेरोना के बारे में जागृत करने की कार्यवाही की जा रही है।