नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और जांच एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी में एटीएम धोखाधड़ी मामलों की जांच के लिए दिशानिर्देश तय करने का सुझाव दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली पुलिस, सीबीआई, आरबीआई और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि अगर संभव हो तो इसके लिये एक नीति बनाई जाए। पीठ ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें एक नीति के अलावा शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को ऐसे मामले स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया है।
पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए इन अधिकारियों और एजेंसियों को इस पर ज्ञापन के रूप में विचार करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि एटीएम धोखाधड़ी मामलों के अपराधियों को नहीं पकड़ा जा रहा जबकि ये अपराध बार बार उन्हीं एटीएम पर हो रहे हैं।