जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती 2017 में ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके याचिकाकतार्ओं को पुलिस विभाग में अपना अभ्यावेदन पेश करने के आदेश दिए हैं अदालत ने विभाग को कहा है कि वह अभ्यावेदन पर विचार कर याचिकाकतार्ओं के आॅफलाइन आवेदन स्वीकार करें। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश लक्ष्मण लाल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने कॉन्स्टेबल पद पर पिछली बार वर्ष 2013 में भर्ती निकाली थी। इसके बाद 4 साल गुजरने के बाद अब यह भर्ती निकली है। जिसके चलते याचिकाकर्ता सहित अनेक अभ्यर्थी आयु सीमा पार करने के चलते चयन से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट देते हुए उनके आवेदन पत्र स्वीकार किए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकतार्ओं को इस संबंध में अपना अभ्यावेदन विभाग में पेश करने और विभाग को आॅफलाइन आवेदन स्वीकार करने को कहा है।