जयपुर। चेक अनादरण के एक मामले में जयपुर की एक कोर्ट ने चौमू निवासी लोकेन्द्र प्रताप सोलंकी को एक साल के कारावास और सवा चार लाख रुपए के हर्जाने की सजा सुनाई। परिवादी चौमू के राकेश सैनी ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था कि उसने लोकेन्द्र प्रताप सोलंकी को 2.80 लाख रुपए उधार दिए थे। इसके एवज में लोकेन्द्र ने एक चेक दिया था। तय समय पर चेक बैंक में लगाया, लेकिन राशि के अभाव में चेक अनादरित हो गया। सुनवाई के बाद एसीएमएम-22 जयपुर महानगर की जज ललिता शर्मा ने लोकेन्द्र प्रताप सिंह को एक साल के कारावास व सवा चार लाख रुपए के हर्जाने से दण्डित किया है।

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