जयपुर। काला कानून समाप्त होने के बाद अब पुन: सरकारी अफसरों के खिलाफ अदालतें मुकदमें दर्ज कर जांच करने के आदेश देने लगी है। एसीएमएम-8 कोर्ट ने एक मामले में जयपुर नगर निगम के सिविल लाईन्स जोन के तत्कालीन आयुक्त आरएएस अमिताभ कौशिक, जेईएन सुशील कुमार यादव सहित अन्य के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी में ज्योतिनगर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिये है। इस संबंध में सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम निवासी 82 वर्षीय कन्हेया लाल बूसर ने 7 अक्टूबर, 2017 को कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था।
परिवादी के एडवोकेट ए.के. जैन एवं आदित्य जैन ने कोर्ट को बताया कि परिवादी ने नगर निगम से 19 जून, 2014 को स्वीकृति लेकर अपने पुराने मकान का जिर्णोद्धार करवाया था। स्वीकृति के लिए 1० मार्च को प्रार्थना पत्र पेश किया था। परिवाद में आरोप था कि 9 मार्च, 2015 को तत्कालीन आयुक्त आरएएस अमिताभ कौशिक ने सील करने का नोटिस दिया, रिश्वत मांगी एवं नहीं देने पर तोडने की धमकी दी। परिवाद में नोट शीटों में हेरा-फेरी करने का भी आरोप लगाया है।