जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अस्सी साल के बुजुर्ग वकील बृजेन्द्र बिहारी शर्मा के खिलाफ अवमानना के केस को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।
गौरतलब है कि भरतपुर के लेबर कोर्ट के जज ने वकील के खिलाफ अवमानना का केस हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा था। हाईकोर्ट ने पूर्व में इस केस में सुनवाई के दौरान वकील के पेश नहीं होने पर उन्हें जमानती वारंट से तलब किया था। हालांकि इस दौरान वकीलों के हंगामे के बाद अदालत ने वकील को व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए मामले को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अवमानना प्रकरण को रद्द कर दिया।