जयपुर। राजस्थाई हाईकोर्ट ने हाडी रानी बटालियन में लांगरी भर्ती में ओबीसी वर्ग की अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर भर्ती की चयन सूची पुन: बनाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही यदि याचिकाकर्ता पात्र है तो उसे नियुक्ति दी जाए। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश गमला जाट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि गत 29 नवंबर के लांगरी पद के लिए ओपन कैटेगिरी से आवेदन मांगे गए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन करने पर उसे यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वह ओबीसी वर्ग की अभ्यर्थी है। जबकि ओपन कैटेगिरी में किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है।
जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुन: चयन सूची बनाने के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को भर्ती में शामिल करने को कहा है।