Criminal case fraud case, name of insurance refund, dismissed bail of eight accused

विरोध करने के लिए एपीपी की रही अनुपस्थिति
जयपुर। बीमा रिफण्ड के नाम पर नोयडा में कॉल सेंटर संचालित कर करोड़ों रुपए की ठगी करने में मामले में 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किये गये 8 आरोपियों की जमानत अर्जी एमएम-22,जयपुर मेट्रों कबिता शर्मा ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी। अदालत में जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से विरोध करने के लिए कोई एपीपी उपस्थित नहीं रहा। कोर्ट ने आदेश में सहायक लोक अभियोजक की अनुपस्थिति दर्ज की है।

कोर्ट ने गौरव त्यागी, भरतसिंह जाट, यतीन्द्र शर्मा, संजीव नाई, नितिन शर्मा, रामकन्हैया शर्मा, शिवराज सिंह एवं अमूल्यकुमार सिंह की जमानत प्रार्थना पत्रों को खरिज किया है। इस मामले में उनियारों का रास्ता-चांदपोल बाजार निवासी नेमीचन्द ने 14 सितम्बर को नाहरगढ थाने में धोखाधडी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच में पता चला कि आरोपी 2 साल में 5 करोड रुपए की ठगी की। दृटिमनी इंश्योंरेन्स नाम के कॉल सेंटर में करीब 2०० लोग काम करते थे। 23 राज्यों में 4755 कॉल की। राजस्थान में 249 कॉल की।

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