पार्क जमीन पर हाईकोर्ट ने दिया यथा-स्थिति के आदेश
जयपुर। वैशाली नगर के कुबेर कॉम्पलैक्स स्कीम में बने पार्क की जमीन पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढकर की खंडपीठ ने यथा-स्थिति के आदेश देते हुए किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में जेआर यादव ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि स्कीम में जेडीए ने पार्क विकसित किया था, लेकिन परपल ग्रुप ने यहां पेड़ो को काटकर जमीन की खुदाई कर दी। इसकी शिकायत करने के बाद भी जेडीए की ओर से कार्रवाई नहीं की गई।