दिल्ली. जीएसटी कानून के 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी हो जाने के बाद आम आदमी के दैनिक उपयोग वाली उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. निम्न वस्तुओं पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) शून्य दर के साथ लागू होगा। इसके परिणामस्वरूप निम्न वस्तुएं आम आदमी को सस्ती मिलेंगी. मोटे अनाज, दालें, आटा, मैदा, बेसन सस्ती हो जाएंगी.
पंजीकृत ट्रेडमार्क वाली वस्तुओं को छोड़कर जिनके मामले में जीएसटी 5 फीसदी की दर से लगेगा।
ताजा दूध,ताजा सब्जियां एवं ताजे फल,मुरमुरा (मूरी),सामान्य नमक,पशु चारा,कार्बनिक खाद,जलावन लकड़ी,कच्चा रेशम/कच्चा ऊन/जूट, हस्त संचालित कृषि उपकरण इन वस्तुओं पर कुछ भी जीएसटी न लगने के कारण इनमें से ज्यादातर वस्तुओं की कीमतें इनके मौजूदा मूल्यों की तुलना में लगभग 4-5 फीसदी कम हो जाने यानी इस हद तक सस्ती हो जाने की आशा है।