राकेश कुमार शर्मा
जयपुर। राजधानी जयपुर के हरामाड़ा थाने में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश क्रम (1) अलवर में पदस्थापित न्यायाधीश दलीप सिंह जाट एवं उनके साथी उमेश सिंह राजपूत के खिलाफ लाखों रुपए लेकर प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करवाने एवं एडवांस राशि 34 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। भवानी नगर मुरलीपुरा जयपुर निवासी राजगोपाल बाढ़दार के परिवाद पर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम (25) ने हरमाड़ा थाना पुलिस को प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता राजगोपाल के अधिवक्ता कमलकान्त ने बताया कि एडीजे दलीप सिंह जाट का नींदड़ हरमाड़ा स्थित सनसिटी योजना में एक प्लॉट है और दलीप सिंह यह प्लॉट बेचना चाहते थे। रोजगोपाल ने यह प्लॉट लेने के लिए दलीप सिंह से बात की और दलीप सिंह ने इसकी कीमत 64.90 लाख बताई। राजगोपाल ने अलग-अलग समय पर करीब 34 लाख रुपए दलीप सिंह को दिए। राजगोपाल ने यह प्लॉट लेने के लिए एक निजी बैंक से करीब 40 लाख रुपए का लोन भी स्वीकृत करवा लिया। लेकिन बाद में दलीप सिंह इस सौदे से मुकर गया और उसने न तो उसने एडवांस ली गई राशि 34.90 लाख रुपए लौटाई और ना ही प्लॉट की रजिस्ट्री करवा रहा है। इस धोखाधड़ी में उमेश सिंह की भी लिप्तता बताई गई है। मामले की जांच एसआई रामेश्वर लाल कर रहे हैं।

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