बिल्डर से घटिया स्तर का फ्लैट बनवाने का मामला, कोर्ट ने विक्रेता पर लगाया 5.11 लाख रुपए का हर्जाना
जयपुर। गोपालपुरा बाईपास के पास पटेल नगर-कल्याणपुरा में बिल्डर की ओर से घटिया स्तर का निर्माण करने के मामले में जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत में अध्यक्ष डी पी शर्मा, सदस्य ओंकार सिंह एवं रमा शंकर वशिष्ठ ने विक्रेता राजकुमार शर्मा का सेवा दोष एवं अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए उस पर 5 लाख 11 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने 4 साल से आवास सुख से वंचित रहने के लिए 3 लाख रुपए, प्रतिकर स्वरूप 2 लाख रुपए एवं मुकदमा खर्च के 11 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं।

सांगानेर निवासी महिप शर्मा ने मैसर्स एकलिंगजी बिल्डर्स एवं बेचने वाले राजकुमार शर्मा के खिलाफ 13 दिसम्बर, 2०16 को परिवाद दायर किया था। परिवादी ने 24 लाख 5० हजार रुपए में 29 सितम्बर, 2०14 को एक फ्लेट क्रय किया था। आरोप लगाया कि विक्रेता ने बिल्डर्स से घटिया स्तर का निर्माण करवाया। पीछे के फ्लेट की पृथक से कोई दीवार भी नहीं बनवाई।

दोनों फ्लैटों की पृथक-पृथक दीवार होनी चाहिए थी। विपक्षी गण का कहना था कि फ्लैट 14 कॉलम और बीम पर बना है। भार दीवारों पर नहीं है। दीवार 9 ईन्च की है। 28 माह तक उपयोग किया है। उपरोक्त विवादित फ्लैट देख कर एवं मौजूदा निर्माण स्थिति के अनुसार ही क्रय किया था।

LEAVE A REPLY