Accident Claim

जयपुर। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पेश किए परिवाद पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करना शहर के बजाज नगर थाने के थानाधिकारी और डीसीपी ईस्ट महंगा पड़ गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सात जयपुर मेट्रो सुनील कुमार विश्नोई ने इस मामले में पेश परिवाद पर प्राथमिकी सुनवाई के बाद डीसीपी ईस्ट कुंवर राष्ट्रदीप आईपीएस और बजाज नगर थानाधिकारी नीरज भारद्वाज के खिलाफ धारा 166 के अपराध में प्रसंज्ञान लिया है। कोर्ट ने दोनों अफसरों को 24 दिसम्बर को तलब किया है। कोर्ट ने यह आदेश परिवादी डॉ.संजीव गुप्ता के परिवाद पर सुनाए। परिवादी ने 30 अप्रैल को बजाज नगर थाने में भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक परिवाद दिया था। प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर डीसीपी ईस्ट को परिवाद दिया। वहां भी कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में 12 मई को परिवाद दाखिल किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले डीसीपी और सीआई के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार की गई। कोर्ट ने 13 मई को थाने में पेश किए परिवाद पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। कोर्ट के आदेश को देखते हुए उसी दिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। जिसे कोर्ट ने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही माना और दोनों पुलिस अफसरों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए तलब किया।

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