जयपुर। जयपुर जिले के आंधी (जमवारामगढ़) थाना इलाके में 3० अगस्त, 2०1० को गूलर के पेड़ से टहनी तोड़ते समय बिजली का करंट आने से एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में एडीजे-दो प्रहलाद राय शर्मा ने विपक्षी जयपुर डिस्कॉम को विद्युत लाइनों के रख-रखाव करने में लापरवाही मानते हुए मृतक के वारिसान को 5 लाख 32 हजार रुपए की प्रतिकर राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने डिस्कॉम को वाद दायर करने की दिनांक 7 फरवरी 2०11 से अदायगी तक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वादी को देने के आदेश दिए हैं।ग्राम आंधी निवासी नेहनू राम कुम्हार, उसकी पत्नी शांति व पुत्री मंजू ने प्रमुख ऊर्जा सचिव एवं जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों के खिलाफ घातक दुर्घटना एक्ट, 1855 के अन्तर्गत 2०11 में वाद दायर किया था। कोर्ट को वादीगण के अधिवक्ता हनुमान शर्मा कोलीवाड़ा ने कोर्ट को बताया कि नेहनू राम का 22 वर्षीय पुत्र जेसीराम रामदेवरा जाकर वापस आया था। धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार 3० अगस्त, 2०1० को प्रात: साढ़े 7 बजे फतवारी पूजने के लिए समाज वगांव के अन्य लोगों के साथ जा रहा था। रामतलाई की पाल पर गूलर के पेड़ से टहनी तोड़ते समय पेड़ में बिजली का करन्ट आने से वह झुलस गया और बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पेड़ घना व सघन था जिसमें से 11 हजार वोल्टेज की विद्युत लाईन टच होती हुई निकल रही थी। आरोप था कि डिस्कॉम कर्मियों की उपेक्षा, लापरवाही व उदासीनता से पुत्र की अकाल मृत्यु हुई। प्रतिवादीगण की ओर से एईएन, ज़मवारामगढè उमराव सिंह महावर ने आरोपों का खण्डन करते हुए कोर्ट को बताया कि जंसीराम पशुओं के लिए टहनी तोड़ने चढ़ा था। काटी गई टहनी लाईन से टच होने से करन्ट आया है। स्वयं ने ही लापरवाही बरती है। फिर भी मानवता के नाते परिजनों को 24 फरवरी, 2०11 को 25 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। 5० हजार के हर्जे के साथ वाद खारिज किया जाए। उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश में कहा कि फोटो ग्राफ में तार बिल्कुल पेड़ के अंदर से जाना दर्शित हो रहे हैं और पेड़ से तार टच भी हो रहे हैं।