नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार द्वारा निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए जारी दिशा-निर्देश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आप सरकार का नोटिफि केशन अभिभावकों से उनके अपनी पसंद के स्कूल में दाखिला अधिकार छीन रहा था। इसलिए सरकार के दिशा-निर्देशों को रद्द किया जाता है। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है। कोर्ट ने अभिभावकों, प्राइवेट स्कूलों और राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया है। नोटिफि केशन में सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को कहा कि डीडीए की जमीन पर बने स्कूल नर्सरी में दाखिला लेने के लिए नेबरहुड क्रेटरिया को लागू करेंगे। इससे दिल्ली के 298 निजी स्कूल प्रभावित हो रहे थे। स्कूलों की एक्शन कमेटी का कहना था कि उनके हितों को नुकसान नहीं होना चाहिए। माता-पिता के पास अधिकार होना चाहिए की, वो अपने बच्चे को किस स्कूल में दाखिला दिलवाए। याचिकाकर्ताओं का तर्त था कि डीडीए की जमीन आवंटित करते समय नेबरहुड क्रेटेरिया तय नहीं किया था।

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