corruption-case-related-judges
Supreme Court to hear today in verdict right to privacy

जयपुर। वायु प्रदूषण खासकर दीपावली पर्व पर छोड़े जाने वाले पटाखों और आतिशबाजी के कारण भारी प्रदूषण की चपेट में आने वाली दिल्ली और एनसीआर सर्किट में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इस बार दीपावली पर्व पर पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे और ना ही पटाखों की बिक्री हो सकेगी।

दिल्ली में पटाखों से होने वाली प्रदूषणों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम और जनहितकारी माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोलह शर्तें लागू करके पटाखों छोड़े जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस महीने पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पिछले साल दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी के चलते दिल्ली में इतना प्रदूषण फैला कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी है। आंखों में जलन व चर्म रोग की शिकायतें बढ़ गई। कई दिनों तक दिल्ली एक काले धुंध में लपटी दिखाई दी। कई लोगों को अस्थमा अटैक व वायु प्रदूषण के कारण अस्पताल तक में भर्ती होना पड़ा। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों और आतिशबाजी से प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने को कहा था।

LEAVE A REPLY