जयपुर : राजस्थान सरकार की ओर से सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन के लिए लाया गया विवादित अध्यादेश कल रात स्वत: समाप्त हो गया । राजस्थान सरकार की ओर से लाया गया अध्यादेश बयालीस दिन बाद कानून की शक्ल नहीं लेने के कारण स्वत: समाप्त हो गया ।
राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के आरोपित का नाम जाहिर नहीं करने, अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने तक जांच शुरू नहीं करने,बिना स्वीकृति के इस्तगासे पर जांच के आदेश नहीं दे सकने वाले और आरोपित कर्मी की पहचान प्रकाशित करने पर रोक सम्बधी अध्यादेश लेकर आयी थी । विवादित अध्यादेश पर राजस्थान समेत देश भर में विरोध होने के बीच राजस्थान विधान सभा ने संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देने के कारण अध्यादेश कानून नहीं बन सका । निश्चत समय अवधि समाप्त होने के बाद यह अध्यादेश प्रभावहीन हो गया है ।