प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 लागू
जयपुर। दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के तहत दिव्यांगजनों को प्रदेश में सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शासन सचिव शुचि शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की अनुपालना में सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 का निर्माण कर 24 जनवरी, 2019 को राजस्थान राजपत्र मे प्रकाशन के साथ लागू किया है।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के संबंध में अनुसंधान समिति का गठन, दिव्यांगजनों के लिए समिति संरक्षता के साथ राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन करने का प्रावधान भी किया गया है। शर्मा ने बताया कि आयुक्त को सलाह देने के लिए पॉच विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन, नियमों के अंतर्गत दिव्यांगजनों से संबंधित प्रकरणों के लिए विशेष न्यायलय में लोक अभियोजन की नियुक्त करने एवं दिव्यांगनों के लिए राज्य निधि से दिव्यांग कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया है।